Wednesday, 22 April 2020

कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। कोरोना वॉरियस पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश पर बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए।

अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब स्वास्थकर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा साथ ही 30 दिन के जांच पूरी होगी और 1 साल में फैसला आ जाएगा।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को आई चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है।

इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।


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